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सावधान,  ये गलती करने पर आधार-कार्ड धारकों को देना पड़ सकता है 10 हजार रूपए का भुगतान

अगर आप आधारकार्ड धारक हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। जी हां, अब टैक्सपेयर्स को पैन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाल ही में इस मामले में एक नई जानकारी आई है। 1 सितंबर 2019 से स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार के बीच अंतर-विनिमेयता, जिसे अनुमति दी गई थी, एक से अधिक तरीकों से भारतीय करदाताओं के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है। चलिए जानते हैं पूरे मामले के बारे में। 

आधारकार्ड धारकों को क्या मिली है सुविधा -  

करदाताओं यानि टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए आय-कर विभाग ने अब आधार कार्ड धारकों को स्थायी खाता संख्या यानि पैन कार्ड के बदले में 12-अंकीय बायोमेट्रिक आई-डी संख्या (आधार-कार्ड) का उपयोग करने की अनुमति दी है। लेकिन अब आधारकार्ड धारकों को अपने आधार का नंबर देते समय बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि आपकी जरा सी असावधानी के कारण आपको 10,000 रूपए तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

क्या है नियम-

आयकर अधिनियम 1961 में नवीनतम संशोधन जिसे वित्त विधेयक 2019 में प्रस्तुत किया गया था, में कहा गया है कि न केवल लोगों को पैन के बदले आधार का उपयोग करने की अनुमति है बल्कि एक गलत आधार संख्या देने के लिए दंड भी भुगतना पड़ेगा।

हालांकि, नए दंड नियम केवल उन मामलों में लागू होते हैं, जहां आप पैन के बदले में आधार का उपयोग कर रहे हैं और जहां आयकर विभाग के नियमों के अनुसार पैन उद्धृत करना अनिवार्य है। इस तरह के उदाहरणों में 50,000 से अधिक मूल्य के आय-कर रिटर्न (ITR) दाखिल करना, बैंक खाता खोलना, डीमैट खाता और म्यूचुअल फंड और बॉन्ड इत्यादि शामिल हैं।

नया आधार नियम के बारे में अधिक जानें – 

आपको बता दें, आधार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है, फिर भी जुर्माना यूआईडीएआई द्वारा नहीं बल्कि आय-कर विभाग द्वारा लगा जाने का प्रावधान बना है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272 बी के तहत, विभाग पैन से संबंधित प्रावधानों का अनु पालन करने में डिफ़ॉल्ट के मामले में जुर्माना लगा सकता है यानि पैन प्राप्त करने, उद्धरण प्राप्त करने या प्रमाणिक करने में विफलता होने पर जुर्माना लगेगा। प्रत्येक डिफ़ॉल्ट के मामले के लिए जुर्माने की राशि 10,000 रूपए या इससे अधिक हो सकती है। पहले यह जुर्माना पैन तक सीमित था, लेकिन जब से पैन-आधार इंटरचेंजबिलिटी पिछले सितंबर से लागू हुई जुर्माना भी आधार तक बढ़ा दिया गया है।


इन कंडीशंस पर लगाया जाएगा जुर्माना –

  • आप पैन के एवज में अमान्य आधार नंबर देते हैं।
  • आप निर्दिष्ट लेन-देन में अपना पैन या आधार प्रदान करने में विफल रहते हैं।
  • सिर्फ आधार नंबर देना ही काफी नहीं होगा। यदि कहीं आपको अपनी बायोमेट्रिक पहचान को प्रमाणिक करने की आवश्यकता है और आप ऐसा करने में सफल नहीं हो पाते हैं तो भी ऐसी स्थिति में विफल होने के कारण आप पर जुर्माना लगेगा।

इन संस्थानों पर भी लगेगा जुर्माना –

नियमों के तहत सिर्फ व्यक्ति ही नहीं बल्कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों जैसी ऑर्गनाइजेशंस पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है अगर वे यह सुनिश्चित करने में विफल रहते हैं कि पैन या आधार विधिवत उद्धृत और प्रमाणित हैं।

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि नियम के तहत प्रत्येक मामले में 10,000 रूपए का जुर्माना लगेगा जिसका अर्थ है कि यदि आपने 2 रूपों में गलत आधार संख्या या जानकारी दी है तो आप पर 20,000 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा है। साथ ही बायोमेट्रिक पहचान को प्रमाणिक करने में विफल हो जाते हैं तो 30,000 रूपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसलिए फॉर्म भरते समय बेहतर है आप बहुत सावधानी बरतें।

यहां से एकत्रि‍त करें जानकारी-

बेशक, नया नियम आपके लिए फ़ायदेमंद है लेकिन आपको इससे संबंधित कोई भी सही जानकारी नहीं है तो आप इस नई सुविधा का इस्तेमाल करने से पहले इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ और समझ लें। आप पैन के बजाय आधार कार्ड का इस्तेमाल करने से पहले संबंधित अधिकारी से भी इस मामले में जानकरी पा सकते हैं। जब तक आप पूरी तरह से सुनिश्चित ना हो जाएं तब तक अपने पैन कार्ड का ही इस्तेमाल करें। बेशक, आप आधार कार्ड साथ में रखें ताकि जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग कर सकें। आप चाहे तो इस संबंध में सरकारी वेबसाइट पर जाकर भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं क्योंकि आपकी जरा सी असावधानी से आपको बड़ा घाटा हो सकता है और आपकी जेब पर मार पड़ सकती है। 

यदि आपका टैक्स रिटर्न आपका सीए भरता है तो आप उनसे भी इस मामले में बात करके जानकरी पा सकते हैं। लेकिन आपको हर बार ये सुनिश्चित करना होगा कि आपने 12-अंकीय बायोमेट्रिक आईडी संख्या (आधार कार्ड) सही लिखी है और उस पर दी गई जानकारियाँ सही हैं। कोई भी गलती होने पर ख़ामियाज़ा सिर्फ आप ही को भुगतना होगा। 

आधार कार्ड में हो गलती

यदि आपके आधार कार्ड में कुछ गलती है यानि आपका नाम गलत है, फोन नंबर नहीं है या फिर कुछ और गलत है। घर का पता या अन्य जानकारियों में कोई गलती है तो आधार कार्ड को दस्तावेज़ों के साथ आधार कार्ड का इस्तेमाल ना करें। बल्कि आप सबसे पहले आधार कार्ड पर दी गई गलत जानकारी को सही करवाए। आधार कार्ड पर दी गई गलत जानकारी को आप कई तरीकों से ठीक करवा सकते हैं।

आधार कार्ड की दी गई गलत जानकारी को ऐसे करवाए सही – 

आप आधार-कार्ड के लिए समर्पित सरकारी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके गलती के सुधार के लिए आवेदन दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको पास के आधार कार्ड सेंटर में जाकर बायोमेट्रिक पहचान देनी होगी। इसके अलावा आप सीधे आधार कार्ड सेंटर में जाकर आधार कार्ड करेंक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहें ये दोनों ही सुविधाएँ निशुल्क हैं। यदि आपसे कोई इस काम के लिए शुल्क मांगता है तो आप संबंधित वेबसाइट पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। आधार कार्ड में सुधार के लिए आवेदन देने के 1 महीने के भीतर ही आपको अपना नया आधार कार्ड मौजूदा पते पर प्राप्त हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो आप आधार कार्ड सेंटर में जाकर संपर्क कर सकते हैं।