जोधपुर की एक अदालत काला हिरण के शिकार मामले में 20 साल बाद अभिनेता सलमान खान को दोषी करार दिया है। अदालत ने सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलिमा कोठारी को बरी कर दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। जोधपुर कोर्ट के फैसला सुनाए जाने के समय सभी आरोपी कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम अदालत में मौजूद रहे।
काला हिरण शिकार केस में फिल्म अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई है और 10,000 जुर्माने की सजा सुनाई है।इससे पहले सरकारी वकील का कहना था कि सलमान खान को एक रात जेल में बितानी होगी। सलमान खान के खिलाफ जजमेंट 196 पेज का है।
राजश्री फिल्म्स की फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान खान दो अन्य आरोपी दुष्यंत सिंह और दिनेश सिंह के साथ थे। हिरण के शिकार के समय दुष्यंत सिंह कथित रूप से सलमान के साथ था जबकि दिनेश सिंह सलमान खान का सहायक था। कथित तौर पर जब काला हिरण पर गोलियां चलीं तो आवाज सुनकर ग्रामीण दौड़े आए। उन्होंने देखा कि सलमान खान जिप्सी चला रहे थे और हिरण के शव को छोड़कर तुरंत ही घटनास्थल से फरार हो गए और यह सलमान पर शिकार का तीसरा मामला था जिसके बाद उसे पकड़ा गया।
काला हिरण शिकार केस में फिल्म अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई है और 10,000 जुर्माने की सजा सुनाई है।इससे पहले सरकारी वकील का कहना था कि सलमान खान को एक रात जेल में बितानी होगी। सलमान खान के खिलाफ जजमेंट 196 पेज का है।
राजश्री फिल्म्स की फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान खान दो अन्य आरोपी दुष्यंत सिंह और दिनेश सिंह के साथ थे। हिरण के शिकार के समय दुष्यंत सिंह कथित रूप से सलमान के साथ था जबकि दिनेश सिंह सलमान खान का सहायक था। कथित तौर पर जब काला हिरण पर गोलियां चलीं तो आवाज सुनकर ग्रामीण दौड़े आए। उन्होंने देखा कि सलमान खान जिप्सी चला रहे थे और हिरण के शव को छोड़कर तुरंत ही घटनास्थल से फरार हो गए और यह सलमान पर शिकार का तीसरा मामला था जिसके बाद उसे पकड़ा गया।