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एटीएम ट्रांजेक्शन के नियम, कोरोना महामारी के समय जानिये एटीएम से पैसा निकालने के चार्ज  


दुनियाभर में कोराना महामारी फैली हुई है। देश में ये महामारी अपने तीसरे चरण में है, लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, अब तक कोराना के 2511 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और 69 के करीब लोगों का मौत हो चुकी है। ऐेसे में सरकार भी लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए घर में रहने के दिशा-निर्देश दे रही है। इतना ही नहीं, सरकार ने लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए कई कड़े नियम भी अपनाएं हैं। लेकिन साथ ही लोगों की सुविधाओं का भी खूब ध्यान रखा है। सरकार ने लोगों को वित्तीय परेशानी ना हो इसके लिए भी एटीएम ट्रांजेक्शन के कुछ नियम बनाए हैं। चलिए जानते हैं क्या है ये नियम।

नियमों के तहत आने वाले तीन महीनों तक बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के आप आसानी से किसी भी बैंक के एटीएम से अपना पैसा निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि आपके बचत बैंक खाते में मिनिमम बैंलेस तय सीमा से कम है तो भी उस पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा, आमतौर पर हर बचत बैंक खाते में कुछ रूपए होना अनिवार्य है यदि तय सीमा से कम रूपए होते हैं तो आपको उसके भुगतान स्वरूप पैनल्टी भरनी होती है।

हाल ही में वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय मामलों से संबंधित कुछ घोषणाएं की, ये सभी घोषणाएं कोरोना वायरस महामारी के देश में फैलाव को देखते हुए की गई हैं। इन घोषणाओं के दौरान वित्तीय मंत्री का कहना सरकार लोगों की भलाई के लिए ये कदम उठा रही है ताकि लोगों को बार-बार बैंक न जाना पड़े। इतना ही नहीं, सरकार ने लोगों को पेंशन से लेकर कुछ रकम भी उनके खाते में जमा करवाई है जिससे रोजाना अपनी कमाई करके खाने वाले लोगों को वित्तीय संकट ना हो। ये रकम हर कैटेगिरी में अलग-अलग दी गई है जो 500 रूपए से लेकर 5000 तक है। बहुत से लोगों को अपने कार्यालय और निजी कामों से रोजाना बैंक जाना पड़ता है, सरकार ऐसे कदम उठा रही है जिससे लोग कम से कम बैंक की ओर रूख करें। आपको बता दें, देश के बहुत से शहरों में लॉकडाउन और कर्फ्यू है जिसके चलते सरकार लगातार लोगों से घरों में रहने की गुजारिश कर रही है और इस महामारी को रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।

बेशक, सरकारी बैंक खुले हुए हैं लेकिन यहां भी आपको सिर्फ आवश्यक सेवाएं ही मिल रही है। इन सेवाओं में आपको कैश जमा करवाने या कैश निकालने, चेक क्लीयर करवाने, रेमिटेंस के साथ ही सरकारी ट्रांजेक्शंस शामिल है। ये सभी सेवाएं 23 मार्च से चालू हैं और बाकी सभी बंद कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, बहुत से बैंकों की समय सीमा और बैंक खुलने के समय में भी बदलाव किया गया है। फेडरल बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक और एचएसबीसी जैसे बैंकों ने काम करने के घंटों में बदलाव करके समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर दिया हैं।

लोगों को वित्तीय संकट से बचाने के लिए किसी भी तरह के डिजीटल ट्रांसजेक्शन पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क को भी माफ कर दिया गया है। जैसे एक्सिस बैंक ने 31 मार्च तक डिजीटल ट्रांसजेक्शन पर अतिरिक्त शुल्क जीरो कर दिया था। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा ने अखबारों में विज्ञापन दिए कि किसी भी डिजीटल ट्रांसजेक्शन में कोई अतिरिक्त पैसा वसूल नहीं किया जाएगा।

भारतीय स्टेट बैंक ने बचत खाते में न्यू्नतम बैलेंस होने की कंडीशन को फिलहाल की स्थिति को देखते हुए हटा लिया है। पहले भारतीय स्टेट बैंक के खाताधारकों को अपने एकाउंट में न्यूनतम रूपए रखना आवश्यक था, अन्यथा उनसे अतिरिक्त चार्ज वसूला जाता था। न्यूनतम शुल्क 3,000 रुपये से 1,000 रुपये तक होना चाहिए था, ये इस बात पर निर्भर करता था कि आपका बैंक गांव में है या शहरों में। इसी आधार पर पैनल्टी में 5 रूपए से 15 रूपए तक वसूले जाते थे।

 भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के एटीएम ट्रांजेक्शन के कुछ नए नियम है जिसके तहत एटीएम से फ्री ट्रांजेक्शन की जा सकेगी। जानें इन नियमों को -

 

  • एटीएम से ट्रांजेक्शन किसी भी बैंक से करना होगा संभव : आप अपने एटीएम से एक महीने में किसी भी बैंक के एटीएम से कम से कम पांच बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एटीएम कहीं भी किसी भी राज्य में हो।
  • महानगरों बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन : यदि आप जिस एटीएम से रूपए निकाल रहे हैं वो मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता या चेन्नई जैसे महानगरों में है तो आप एक महीने में किसी भी बैंक के एटीएम से कम से कम तीन बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं।
  • टू या थ्री टायर सिटी में किसी और बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन : छह महानगरों को छोड़कर टू या थ्री टायर सिटी सहित देश के किसी अन्य लोकेशन पर बचत बैंक खाताधारक महीने में किसी अन्य बैंक के एटीएम से कम से कम पांच बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं।
  • निश्चिचत सीमा को पार करने पर चार्ज : आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि आपने निश्चित सीमा में यानि तीन या पांच से अधिक एक माह में ट्रांजेक्शन कर ली है तो आपसे अतिरिक्त‍ चार्ज 20 रूपए से अधिक नहीं लिया जाएगा।


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